सवालः अगर किसी फ़्लैट के काग़ज़ात में 88 मीटर एरिया लिखा है लेकिन काग़ज़ात तैयार होने के दो साल बाद पता चले कि एरिया 97 मीटर है तो क्या बेचने वाले को ख़रीदार से किसी चीज़ के मुतालबे का हक़ है?

जवाबः अगर फ़्लैट को प्रति मीटर क़ीमत की बुनियाद पर बेचा गया है तो जितने मीटर इज़ाफ़ी हैं उसकी क़ीमत हासिल की जा सकती है। या सौदे को रद्द किया जा सकता है, लेकिन अगर बेचने वाले ने अपने या किसी दूसरे हिसाब किताब के तहत, 88 मीटर के फ़्लैट को तयशुदा क़ीमत पर बेचा है, तो उसे सिर्फ़ सौदे को रद्द करने का अधिकार है।