सवालः अगर कुछ मुद्दत के बाद पता चले कि हमने जो कार ख़रीदी थी, उसमें कोई बड़ी ख़राबी थी। इस बात के मद्देनज़र कि आपसी एग्रीमेंट में इस बात का ज़िक्र हुआ है कि कार सही थी और ग्राहक को सौदा रद्द करने का अधिकार है, क्या इस मुद्दत के गुज़रने और काग़ज़ात के ट्रांसफ़र होने के बाद, शरई लेहाज़ से हमें उसे रद्द करने की इजाज़त है?

जवाबः आप सौदे को रद्द कर सकते हैं या सही और ख़राब कार के बीच क़ीमत के अंतर को, बेचने वाले से ले सकते हैं।