इस्लामी इंक़ेलाब के नेता के कार्यालय ने इस्लामी इंक़ेलाब के नेता के फ़तवे के मुताबिक़, ईदुल फ़ित्र पर फ़ितरे की रक़म का एलान किया है।
शरीअत के हुक्म के मुताबिक़, हर शख़्स के लिए अनिवार्य है अपने और उन सभी लोगों के लिए जो उसकी सपपरस्ती में हैं, 3 किलो गेहूं या जौ या खजूर या किशमिश या चावल या मकई वग़ैरह फ़ितरे के तौर पर किसी मुस्तहक़ को दे और अगर वह इनमें से किसी एक की नक़द रक़म फ़ितरे के तौर पर दे तो काफ़ी है। इसी आधार पर इस्लामी इंक़ेलाब के नेता के कार्यालय ने इस साल ईदुल फ़ित्र पर हर शख़्स के लिए गेहूं की क़ीमत के मुक़ाबले में फ़ितरे की रक़म कम से कम 75000 तूमान घोषित की है।