इस्लामी इन्क़ेलाब के नेता आयतुल्ला ख़ामेनेई ने ईदुल फ़ित्र के मौक़े पर अलग अलग अदालतों से सज़ा पाने वाले सैकड़ों क़ैदियों की सज़ाएं माफ़ या कम करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
जिन क़ैदियों की सज़ा माफ़ या कम करने के प्रस्ताव की मंज़ूरी दी गई है उनकी तादाद 1760 है। न्यायपालिका प्रमुख ने मुल्क के संविधान की धारा 110 के अनुच्छेद 11 के तहत क़ैदियों की सज़ा माफ़ या कम करने का प्रस्ताव दिया था।