सवालः पड़े मिले हुए माल के मालिक की तलाश और उसकी वापसी या मालिक का पता न होने की स्थिति में उसकी तलाश करने के लिए एलान, बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और फ़क़ीर के हवाले करने में आने वाले संभावित ख़र्च की रक़म, क्या पड़े मिले हुए माल से ली जा सकती है?

जवाबः अगर शरीअत की नज़र से पड़ा मिला माल उठाना जायज़ हो मिसाल के तौर पर वह माल जो उसके मालिक ने किसी के यहाँ भूल कर छोड़ दिया है तो उसके मालिक तक पहुंचाने का ख़र्च वह मालिक से ले सकता है। वरना दूसरी किसी स्थिति में जायज़ नहीं है।