सवालः मस्जिद की पुरानी इमारत जो अब नमाज़ और दूसरे प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए काफ़ी नहीं रह गयी है और उसके विस्तार की ज़रूरत है, क्या उसे गिराकर फिर से निर्माण किया जा सकता है? अगर मस्जिद को क़ायम करने वाले इससे राज़ी न हो तो इसका क्या हुक्म है?
जवाबः लोगों की ज़रूरत के मद्देनज़र विस्तार के लिए मस्जिद की पुरानी इमारत को गिराने में कोई हरज नहीं है, इसके लिए मस्जिद को क़ायम करने वाले का राज़ी न होना, रुकावट नहीं है।