इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़मा सैयद अली ख़ामेनेई ने पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे व आलेही व सल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अदालतों व सशस्त्र बलों की न्यायिक संस्था से और इसी तरह विभागीय कार्यवाहियों के तहत सज़ा पाने वाले 3,458 क़ैदियों की सज़ाएं माफ़ या कम करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
न्यायपालिका के प्रमुख मोहसिनी इजेई ने हज़रत मुहम्मद और इमाम जाफ़र सादिक़ के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नेता को एक पत्र लिखकर उन्हें सज़ा पाने वाले इन क़ैदियों की सज़ाएं माफ़ करने, कम करने या बदलने का सुझाव पेश किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
इन क़ैदियों के केसों का माफ़ी के कमिशन में जाएज़ा लिए जाने के बाद उन्हें माफ़ी के योग्य पाया गया था। वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़मा सैयद अली ख़ामेनेई ने संविधान की धारा 110 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत न्यायपालिका के प्रमुख के प्रस्ताव को मंज़ूर कर लिया है।