न्यायपालिका के प्रमुख मोहसिनी इजेई ने हज़रत मुहम्मद और इमाम जाफ़र सादिक़ के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नेता को एक पत्र लिखकर उन्हें सज़ा पाने वाले इन क़ैदियों की सज़ाएं माफ़ करने, कम करने या बदलने का सुझाव पेश किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

इन क़ैदियों के केसों का माफ़ी के कमिशन में जाएज़ा लिए जाने के बाद उन्हें माफ़ी के योग्य पाया गया था। वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़मा सैयद अली ख़ामेनेई ने संविधान की धारा 110 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत न्यायपालिका के प्रमुख के प्रस्ताव को मंज़ूर कर लिया है।