इस्लामी इंक़ेलाब के नेता आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने गार्जियन काउंसिल के 3 धर्मगुरूओं का कार्यकाल एक और टर्म के लिए बढ़ा दिया है।
गार्जियन काउंसिल के सचिव आयतुल्लाह जन्नती ने इस्लामी इंक़ेलाब के नेता को एक ख़त के ज़रिए जनाब अलहाज सैयद अहमद ख़ातमी, अलहाज शैख़ अली रज़ा आराफ़ी और अलहाज सैयद अहमद हुसैनी ख़ुरासानी की सदस्यता की मुद्दत के 16 जुलाई को ख़त्म होने की सूचना दी, जिसके जवाब में आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने फ़रमाया, "सलाम! जिन सम्मानीय लोगों के नामों का ज़िक्र किया गया है, उन्हें गार्जियन काउंसिल में वरिष्ठ धर्मगुरू के सदस्य के तौर पर दोबारा नियुक्त कर रहा हूँ।"
ईरान के संविधान की धारा 91 के मुताबिक़, गार्जियन काउंसिल के 6 सदस्य धर्मगुरुओं को इस्लामी इंक़ेलाब के नेता नियुक्त करते हैं। संविधान की धारा 110 के मुताबिक़, इस्लामी इंक़ेलाब के नेता को गार्जियन काउंसिल के वरिष्ठ धर्मगुरुओं की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार हासिल है। गार्जियन काउंसिल के क़ानून के सदस्य 6 क़ानूनविदों को, न्यायपालिका द्वारा इन लोगों के नाम संसद में पेश किए जाने पर, सांसदों के वोटों से चुना जाता है।