सवालः वह रक़म जो घरेलू लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए जमा की जाती है और ख़ुम्स के साल के वक़्त तक हासिल नहीं होती, उसका ख़ुम्स निकालना पड़ेगा?
जवाबः अगर वह रक़म आमदनी और तनख़ाह की है तो उसका ख़ुम्स, ख़ुम्स के साल के वक़्त अदा कर देना चाहिए लेकिन एक रक़म अगर क़र्ज़ के तौर पर दूसरे को दी जाए और ख़ुम्स के साल के वक़्त वह न मिले, तो आप उसका ख़ुम्स, रक़म मिलने के बाद अदा कर सकते हैं।