सवालः उस माल (कमीशन) का जो कुछ मालिक, ऑफ़िसों या कंपनियों के ख़रीदारी एजेंट को, निर्धारित क़ीमत में बढ़ाए बिना, संपर्क बनाने की वजह से देते हैं, मालिक और ख़रीदारी एजेंट के लिए क्या हुक्म है?

जवाबः मालिक की तरफ़ से ख़रीदारी एजेंट को ये माल देना जायज़ नहीं है और एजेंट के लिए भी इसे लेना जायज़ नहीं है और जो कुछ उसने लिया है उसे उस ऑफ़िस या कंपनी के हवाले कर देना चाहिए जिनका वह एजेंट है।