आयतुल्लाहिल उज़मा ख़ामेनेई ने सज़ा पाने वाले 2272 लोगों की सज़ाएं माफ़ करने या कम करने के सुझाव को मंज़ूरी दे दी है। इन लोगों को सामान्य अदालत, इंक़ेलाबी अदालत और मिलिट्री कोर्ट से या विभागीय कार्यवाही के तहत सज़ा मिली थी।

न्यायपालिका प्रमुख हुज्जतुल इस्लाम मोहसिनी इजेई ने आयतुल्लाहिल उज़मा ख़ामेनेई को एक ख़त लिख कर इन लोगों की सज़ाओं को कम करने, माफ़ करने या उनमें बदलाव करने की सिफ़ारिश की थी। इन लोगों के मामलों की विशेष कमीशन में समीक्षा हुई और उन्हें माफ़ी या सज़ा में कमी के योग्य पाया गया।

इस सिफ़ारिश पर सुप्रीम लीडर ने संविधान का धारा 110 के अनुच्छेद 11 के तहत सहमति जताई है।