सवालः क्या बिल्डिंग के मेंटिनेंस की रक़म तय करने और उसे इस्तेमाल करने के तरीक़े के बारे में वहां रहने वालों में हर एक की रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी है?

जवाबः इस मौज़ू का तअल्लुक़ बिल्डिंग में रहने वालों के कॉन्ट्रैक्ट और बिल्डिंग के इनचार्ज को सौंपे गए अख़तियार से है। अगर ज़्यादातर रहने वालों की रज़ामंदी से उसूल तय पाते हैं, तो इस मसले के संबंध में भी ज़्यादातर लोगों की रज़ामंदी काफ़ी है।